झारखंड-कर्मचारियों की खबर : कर्मियों के इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिये कब है लास्ट डेट, कितना देना होगा प्रीमियम.. नहीं किया आवेदन तो होगी ये परेशानी
Jharkhand Employees News: Registration for health insurance scheme begins; find out the deadline and premium.

झारखंड सरकार की राज्य के कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना (SEHLS) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैटेगरी-B के लाभार्थियों के लिए 31 मई 2026 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। योजना के तहत 6000 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
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रांची/5.5.26। झारखंड के कर्मचारियों की एक बड़ी खबर है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (SEHLS) को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह योजना मई 2026 से अप्रैल 2027 तक के बीमा वर्ष के लिए लागू होगी।
किन्हें मिलेगा लाभ
योजना के तहत कैटेगरी-B में आने वाले पेंशनभोगी, विभिन्न बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे लाभार्थियों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है, जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन चिकित्सा सुरक्षा की आवश्यकता रखते हैं।
पंजीकरण की अंतिम तिथि
योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को 31 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
कैसे करें आवेदन
लाभार्थी SEHLS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित डीडीओ (ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) या सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदक को प्रीमियम जमा करने की अनुमति मिलेगी।
प्रीमियम और भुगतान प्रक्रिया
इस योजना के तहत 6000 रुपये का एकमुश्त प्रीमियम निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों को यह राशि तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। समय पर भुगतान नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
पुराने लाभार्थियों के लिए मौका
जो पेंशनभोगी पिछले वर्ष इस योजना का हिस्सा थे लेकिन इस वर्ष अब तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी नवीनीकरण का अवसर दिया गया है। ऐसे लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर फिर से योजना का लाभ उठा सकते हैं।योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए लाभार्थी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क कर सकते हैं।








