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BIG BREAKING: ED अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई नहीं कर सकेगी रांची पुलिस, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

BIG BREAKING: Ranchi Police will no longer be able to take action against ED officials, strict order of High Court

रांची, 16 जनवरी 2026: झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी (ED) और स्थानीय पुलिस के बीच चल रही रस्साकशी के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झारखंड हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए रांची पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मालूम हो कि 15 जनवरी को रांची पुलिस बड़ी कारवाई करने के मकसद से ED कार्यालय पहुंच गई थी, जिसके बाद केंद्रीय पुलिस CRPF के जवान भी तैनात हो गए थे। करीब 8 घंटे तक रांची पुलिस कार्यालय का जांच पड़ताल करती रही थी।

मामला क्या है?

दरअसल, रांची पुलिस ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने याचिका दायर कर पुलिस की जांच को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट का आदेश और मुख्य बिंदु:

  • जांच पर अंतरिम रोक: मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच प्रक्रिया पर ‘अंतरिम रोक’ (Interim Stay) लगा दी है।
  • कोई कार्रवाई नहीं (No Coercive Action): अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक रांची पुलिस ED अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या जांच आगे नहीं बढ़ाएगी।
  • सरकार से जवाब तलब: कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

​  ED के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

राज्य में पिछले कुछ समय से ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसे समय में स्थानीय पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों पर जांच शुरू करना एजेंसी के कामकाज में बाधा डाल सकता था। हाईकोर्ट के इस आदेश से ED को अपना काम सुचारू रूप से जारी रखने का विधिक संबल मिला है।मामला संतोष सिंह से पूछताछ से जुड़ा है जिसमें 20 करोड़ के घोटाला की बात आई है। वहीं BJP इसे 20 करोड़ नहीं 200 करोड़ का घोटाला कह रही है।

​फिलहाल, सभी की निगाहें अब राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने वाले जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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