UPI Payment पर बड़ा अपडेट: ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने जारी की अधिसूचना
UPI Payment पर बड़ा अपडेट, ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों को लेकर शुल्क नहीं लगाने का प्रावधान स्पष्ट किया है।
सरकार की ओर से 14 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay से powered Debit Card के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जबकि इस संबंध में कई तरह की अफवाहें वायरल हो रही है।
UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ₹2,000 तक के UPI लेनदेन को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम में शामिल किया गया है। इन माध्यमों से भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से बैंक अथवा सिस्टम प्रोवाइडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं वसूल सकेगा।
RuPay Debit Card भी शामिल
अधिसूचना में RuPay powered Debit Card को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। यानी अधिसूचना में निर्दिष्ट RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर भी ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।

जानिए सरकार ने क्या कहा ?
वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services की ओर से जारी अधिसूचना में Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत इन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को निर्दिष्ट किया गया है।
अधिसूचना में साफ कहा गया है कि बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इन माध्यमों से भुगतान करने अथवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे।












