रांची में धरना-प्रदर्शन पर बैन: CM हाउस लेकर, मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय तक इन 9 जगहों के आसपास लागू हुई पाबंदियां
Ranchi News: रांची में लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, झारखंड विधानसभा और हाई कोर्ट समेत 9 प्रमुख परिसरों के आसपास धरना, जुलूस और आमसभा के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य। जानें पूरी डिटेल।

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में अब धरना प्रदर्शन आसान नहीं होगा। प्रशासन की तरफ से कई महत्वपूर्ण जगहों पर धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रमुख सरकारी परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी के नौ प्रमुख सरकारी एवं संवेदनशील परिसरों के आसपास निर्धारित क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लोकभवन से झारखंड हाई कोर्ट तक इन जगहों पर पाबंदी
प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, रांची के निम्नलिखित प्रमुख परिसरों के आसपास निर्धारित परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
• लोकभवन
• मुख्यमंत्री आवास
• प्रोजेक्ट भवन
• नेपाल हाउस
• झारखंड मंत्रालय
• एफएफपी/एचईसी भवन
• झारखंड विधानसभा
• झारखंड हाई कोर्ट
• पुलिस मुख्यालय
इन स्थानों को प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इनके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
बिना अनुमति धरना, जुलूस और आमसभा नहीं
प्रशासन के निर्देश के अनुसार, निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।अपनी मांगों को लेकर सरकारी कार्यालयों या अन्य संवेदनशील परिसरों के आसपास प्रदर्शन करने की योजना बना रहे संगठनों को पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आयोजन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक
निषेधाज्ञा के तहत कुछ अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
• घातक हथियार लेकर चलना।
• लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करना।
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक भीड़, शोर-शराबे और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना है।
सूचना पट्ट लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक
प्रशासन ने प्रतिबंधों की जानकारी आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों तक पहुंचाने के लिए संबंधित स्थानों पर सूचना पट्ट लगाए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से निषेधाज्ञा, नियमों के पालन और उल्लंघन की स्थिति में संभावित कानूनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
प्रशासन ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं, संगठनों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन या सभा से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।महत्वपूर्ण: प्रतिबंधों की सटीक सीमा, लागू रहने की अवधि और अनुमति प्रक्रिया की पुष्टि के लिए जिला प्रशासन रांची के आधिकारिक आदेश को देखना जरूरी है।











