झारखंड कर्मचारी ध्यान दें… जल्द नहीं कराया ये काम तो स्वास्थ्य बीमा योजना से हो सकते हैं वंचित, पेंशनधारी सहित सभी कर्मियों के लिए जारी हुआ नया आदेश
State employees, take note... if this work is not done soon, you may be deprived of the health insurance scheme. A new order has been issued for all employees, including pensioners.

राँची: झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी – JSAS) ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी “B” के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पेंशनर, बोर्ड-निगम और विश्वविद्यालय से संबंधित कर्मी अब बीमा वर्ष मई 2026 से अप्रैल 2027 तक का लाभ उठाने के लिए अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एनरोलमेंट के लिए पोर्टल 1 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा।
योजना से जुड़ी मुख्य बातें:
ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रक्रिया: इच्छुक लाभार्थी सीधे योजना के आधिकारिक पोर्टल https://sehis.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
DDO सत्यापन के बाद ही ले पाएंगे लाभ
पोर्टल पर एनरोलमेंट के बाद, आवेदक के संबंधित DDO (Drawing and Disbursing Officer) या Verifying Officer द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
ऐसे जमा करे एकमुश्त प्रीमियम राशि
सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात, लाभार्थियों को 6,000 रुपये (एकमुश्त) का प्रीमियम जमा करना होगा। यह भुगतान योजना के पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा।
ऐसे करें बीमा रिन्यूअल
ऐसे पेंशनर लाभार्थी जो पिछले वर्ष इस योजना में शामिल थे, लेकिन उन्होंने इस वर्ष का प्रीमियम अब तक नहीं भरा है, वे भी इस निर्धारित अवधि में अपना रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर योजना को जारी रख सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए जारी किया दूरभाष नंबर
विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1800-3455-027 भी जारी किया है, जिस पर संपर्क कर योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि (31 मई 2026) से पहले अपना एनरोलमेंट और प्रीमियम भुगतान सुनिश्चित कर लें ताकि उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।
यहां देखें आदेश…









