झारखंड के फार्मासिस्टों के वेतन भुगतान पर स्वास्थ्य निदेशालय का बड़ा निर्देश, नियमावली-2025 के आधार पर नहीं होगा पूर्व प्रभाव से वेतन निर्धारण, भुगतान संशोधित करने का निर्देश
Major directive from the Health Directorate regarding salary payments for pharmacists in Jharkhand: salary fixation will not be done with retrospective effect based on the 2025 Rules, and instructions have been issued to recover payments.

रांची। झारखंड स्वास्थ्य निदेशालय ने राज्य के फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2025 को पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू नहीं किया जा सकता।
पत्र के अनुसार, विभिन्न जिलों में कार्यरत फार्मासिस्टों की नियुक्ति तिथि के आधार पर नियमावली-2025 के तहत अकार्यात्मक (Notional) वेतन निर्धारण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इस पर वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि नियमावली-2025 का लाभ पूर्व प्रभाव से देना नियमों के अनुरूप नहीं है।मालूम हो कि अनुमानित आंकड़े के मुताबिक अकार्यात्मक प्रभाव से वेतन भुगतान लेने के कारण एरियर के रूप में राज्य के फार्मासिस्ट को करीब6- 7 लाख का भुगतान किया गया है।
स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, सिविल सर्जनों, रिम्स, रिनपास, राजकीय टीकाभंडार, इटकी आरोग्यशाला सहित संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी फार्मासिस्ट को नियुक्ति तिथि से अकार्यात्मक वेतन का लाभ दिया गया है, तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाए।
साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य निदेशालय ने इस मामले को अत्यावश्यक श्रेणी में रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।










