झारखंड में राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल, 6 दस्तावेज बिना आवेदन नहीं होगा जमा; हर सदस्य का OTP भी जरूरी
झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और संशोधन की प्रक्रिया सख्त हो गई है। 6 दस्तावेज, हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल OTP और e-KYC जरूरी किया गया है।

रांची। झारखंड में राशन कार्ड बनवाने या पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन कराने वालों के लिए अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड पोर्टल में कई बदलाव किए हैं। अब सिर्फ एड्रेस प्रूफ दिखाकर राशन कार्ड बनवाने या उसमें बदलाव कराने का काम नहीं चलेगा।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेजों में से कोई एक भी कागज छूट गया तो आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। पोर्टल पर 6 दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
कौन-कौन से 6 दस्तावेज जरूरी?
नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में संशोधन के लिए आवेदक को अब ये दस्तावेज देने होंगे—
- घर की फोटो, जिससे वास्तविक निवास की पुष्टि हो सके
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
इनमें से जरूरी दस्तावेज अपलोड किए बिना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकेगा।
परिवार के हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा
राशन कार्ड में शामिल परिवार के सदस्यों को लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं। अब हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा।
अगर किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसका उद्देश्य राशन कार्ड में गलत उम्र, फर्जी नाम या एक ही व्यक्ति की अलग-अलग जगहों पर एंट्री जैसी गड़बड़ियों को रोकना है।
आय से लेकर मकान के कमरों तक बतानी होगी जानकारी
आवेदन के दौरान अब सिर्फ परिवार के सदस्यों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। परिवार की आय का स्रोत, मकान पक्का है या नहीं, घर में कितने कमरे हैं और टैक्स भुगतान से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
इससे विभाग आवेदन में दी गई पारिवारिक और आर्थिक जानकारी का सत्यापन कर सकेगा।
हर सदस्य के मोबाइल पर आएगा OTP
डिजिटल सत्यापन को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा गया है। राशन कार्ड में शामिल हर सदस्य का अलग मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और उसका सत्यापन होने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ सकेगा। यानी परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर या OTP सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो आवेदन प्रक्रिया अटक सकती है।
e-KYC के बाद होगा घर का भौतिक सत्यापन
नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी तरह का संशोधन कराने से पहले संबंधित जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर के पास e-KYC कराना अनिवार्य होगा।
इसके बाद विभाग की ओर से घर की फोटो और जमा किए गए दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
फर्जी राशन कार्ड पर लगाम लगाने की तैयारी
विभाग की नई व्यवस्था का मकसद राशन कार्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और गलत लाभार्थियों की पहचान पर रोक लगाना है। आधार, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल OTP, e-KYC और भौतिक सत्यापन को जोड़ने से आवेदनकर्ता की पहचान और वास्तविक निवास की जांच कई स्तरों पर होगी।यानी अब राशन कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज तैयार रखने के साथ-साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी और मोबाइल सत्यापन भी पूरा रखना होगा।










