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राज्य सरकार का बड़ा फैसला: दुर्घटना में मृतकों को अब मिलेगा चार लाख, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव, श्रमिकों को लेकर …

State government's major decision: Accident victims will now receive four lakh rupees, changes also made to vehicle registration rules, and measures for workers...

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सड़क हादसों में मृतकों के आश्रितों को अब डबल मुआवजा मिलेगा, वहीं प्रवासी श्रमिकों के शव को राज्य सरकार के खर्च पर घर लाने का फैसला भी लिया गया है।

Cabinet Decision: बजट सत्र की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। इस कैबिनेट बैठक में कुल 17 एजेंडों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट बैठक में सड़क सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों, न्यायिक व्यवस्था, वाहन नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।

सड़क हादसे में अब मिलेगा डबल मुआवजा

बिहार कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करना शामिल है। अब तक परिवहन विभाग की ओर से सड़क हादसे में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिल सकेगी।

प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि किसी प्रवासी श्रमिक की बिहार के बाहर या देश के बाहर मृत्यु होती है, तो उसके शव को राज्य सरकार के खर्च पर उसके पैतृक गांव या घर तक लाया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई प्रवासी मजदूर राज्य के बाहर किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके इलाज और अन्य जरूरी खर्च भी सरकार वहन करेगी। यह फैसला लाखों प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

 

पॉक्सो मामलों की सुनवाई तेज करने पर जोर

न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पॉक्सो (POCSO) मामलों में पद सृजन को मंजूरी दे दी है। बिहार में फिलहाल पॉक्सो से जुड़े करीब 6 हजार मामले लंबित हैं। नए पदों के सृजन से अदालतों में सुनवाई की गति बढ़ेगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है।

15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में बदलाव
बिहार सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। यह नियम अब सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। कैबिनेट ने इस संशोधन पर अपनी स्वीकृति दे दी है, जिससे पुराने वाहनों के संचालन और नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव आएगा।

नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन

कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218(3) में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के स्थान पर ‘राज्य नागरिक सुरक्षा संहिता’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस संशोधन को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिला बैठकों में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
इसके अलावा एक और अहम निर्णय के तहत अब जिलों में होने वाली बैठकों में सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। इससे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और स्थानीय समस्याओं के समाधान में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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