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झारखंड- नहीं मिलेगी शराब: शनिवार शाम से बंद हो जायेगी शराब दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, बार-रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी दारू…

Jharkhand: Liquor shops will be closed from Saturday evening, the district administration has issued an order, and liquor will not be available in bars and restaurants either.

झारखंड के शराबप्रेमियों के लिए बुरी खबर है। तीन दिनों तक झारखंड के शराबप्रेमियों को शराब नहीं मिलेगी। इस संबंध में झारखंड पुलिस-प्रशासन ने राज्यभर में ड्राई डे लागू करने का आदेश जारी किया है। 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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Jharkhand Dry Day17.2.26: झारखंड के शराबप्रेमियों के लिए बुरी खबर है। शनिवार से शराब मिलनी बंद हो जायेगी। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम 5 बजे से शराब दुकाने बंद होगी, जो सोमवार की सुबह तक जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्राई डे घोषित किया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।प्रशासनिक आदेश के अनुसार, राज्य में 21 फरवरी की शाम 5 बजे से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यह प्रतिबंध 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। यानी इस पूरी अवधि के दौरान राज्यभर में ड्राई डे लागू रहेगा। झारखंड में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान होना है।

इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि, चुनाव के दौरान शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली संभावित विधि-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि मतदान से पहले और मतदान के दिन शराब की उपलब्धता पर रोक लगाने से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन और झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे।प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि ड्राई डे के दौरान होटल, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसरों में भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।

किसी भी रूप में शराब का कारोबार या परोसना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमों को विशेष निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।सामान्य दिनों में झारखंड में शराब की खुदरा दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहती हैं, जबकि बार और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे तक संचालन की अनुमति होती है। लेकिन चुनावी प्रतिबंध के चलते इस बार निर्धारित अवधि के दौरान सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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