झारखंड- ईडी अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले में सुनवाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Jharkhand: Hearing held in the FIR case filed against ED officials; Court imposes fine on Chief Minister Hemant Soren.

झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर समय मांगने को लेकर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में ईडी ने एफआईआर निरस्त करने की मांग की है।
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार (15 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर समय मांगने को लेकर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दरअसल, यह मामला ईडी द्वारा बार-बार भेजे जा रहे समन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और अधिकारों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि एजेंसी द्वारा लगातार समन भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया और स्पष्ट किया कि मामले में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।वहीं दूसरी ओर, ईडी के अधिकारियों की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निराधार है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले को समाप्त किया जाए, क्योंकि एजेंसी अपने अधिकारों के तहत ही कार्रवाई कर रही है।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।
इस प्रकरण ने राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है। एक ओर जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर ईडी अपने अधिकारों और कार्रवाई को सही ठहरा रही है।









