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Khan Sir Big Update: खान सर को गिरफ्तारी से मिल गयी राहत, कोर्ट ने ‘No Coercive Action’ आर्डर किया जारी, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Khan Sir Big Update: Khan Sir gets relief from arrest; court issues ‘no coercive action’ order.

Khan Sir News: चर्चित शिक्षक खान सर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का आरोप था। लेकिन अब खान सर को राहत मिल गई है। इससे पहले आज मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही अग्रिम जमानत याचिका खान सर की ओर से दायर की गई थी।

कोर्ट ने दे दी राहत

खान सर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें बेबुनियाद आरोपों के तहत फंसाया जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट से ‘No Coercive Action’ का आदेश दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि अदालत के अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। इस तरह से कोर्ट की तरफ से खान सर के लिए राहत भरा फैसला बताया जा रहा है।

जानिये क्या है पूरा मामला

इससे पहले फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को दायर की गई थी। खान सर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि हम पर लगे आरोप निराधार हैं। गोली चलने के मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है. खान सर के अलावा उनके फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स की बेल के लिए भी अप्लाई किया गया था।

खान सर को गिरफ्तारी से मिली छूट

सुनवाई को लेकर खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर को इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल गया है। कोर्ट ने केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की है। खान सर अब जहां चाहे आ और जा सकते हैं। खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने यह भी बताया कि कल 10 जून को खान सर के दोनों गार्ड्स पर सुनवाई होनी हैं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या हुआ?

बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान पुलिस को यह आदेश दिया गया कि वे खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी उपलब्ध कराएं। इस मामले में कोर्ट अब अगली सुनवाई 30 जून को करेगा। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पर पहुंची थी, हालांकि  पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे थे। पुलिस की तरफ से कई प्रयास के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही थी। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐसे में अब कोर्ट ने पुलिस को भी केस डायरी तैयार करने का आदेश दिया है।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं।
  • ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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