JSSC भर्ती विवाद: हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, अभ्यर्थियों को नहीं दिखी उत्तर कुंजी, अब 30 जून को सुनवाई
JSSC भर्ती विवाद में झारखंड हाई कोर्ट ने उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट नहीं मिलने पर आयोग से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 30 जून 2026 को।

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
हाईकोर्ट में यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्होंने परीक्षा देने के बाद आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन किया, लेकिन उन्हें अपनी उत्तर कुंजी (Answer Key), रिस्पांस शीट और जवाब (Response) नहीं दिखे।प्रार्थी विकास कुमार पांडेय और अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ये जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए गए।हा
अभ्यर्थियों की क्या है शिकायत?
अभ्यर्थियों का कहना है कि—
- उन्हें समय पर उत्तर कुंजी नहीं मिली
- वे तय समय सीमा में आपत्ति दर्ज नहीं कर सके
- बाद में उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया
इस वजह से उनकी उम्मीदवारी पर सीधा असर पड़ा है।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए JSSC से जवाब तलब किया है और पूछा है कि आखिर क्यों अभ्यर्थियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
अगली सुनवाई कब?
मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।
तकनीकी गड़बड़ी का आरोप
प्रार्थियों का आरोप है कि तकनीकी त्रुटियों (Technical Errors) के कारण उन्हें चयन प्रक्रिया में समान अवसर (Equal Opportunity) नहीं मिला। उनका कहना है कि अगर समय पर उत्तर कुंजी मिल जाती, तो वे अपने उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कर सकते थे।









