झारखंड: कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर वित्त विभाग सख्त, सभी विभागों को जारी हुआ निर्देश, जानिए कब तक आयेंगे आपके खाते में वेतन और भत्ते…

रांची: झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन और नियत भत्तों के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों तथा कोषागार अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने 30 जुलाई 2026 को इस संबंध में पत्र जारी कर झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-139 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र के जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों पर लगाम लग सकेगी।
पत्र में कहा गया है कि कई विभागों एवं कार्यालयों में सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि समय पर वेतन भुगतान कर्मचारियों की मांग रही है। आवंटन रहने के बावजूद समय पर वेतन विपत्र कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। जिससे अनावश्यक कर्मियों के खाते में वेतन आने में देरी हो रही थी।
नियम-139 में क्या है प्रावधान?
वित्त विभाग ने पत्र में स्पष्ट किया है कि झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-139 के अनुसार, यदि राज्य सरकार की ओर से कोई अलग निर्देश जारी नहीं किया गया हो, तो सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं नियत भत्तों के विपत्र पर हस्ताक्षर कर उन्हें महीने की 25 तारीख के बाद किसी भी समय कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही, बैंक के अंतिम कार्य दिवस पर भी भुगतान किया जा सकता है, यदि उस दिन बैंक खुला हो।
इस आदेश के बाद कर्मियों में हर्ष है उम्मीद जताई जा रही है कि अब कर्मियों को महीने के अंतिम तारीख तक वेतन भुगतान संभव हो सकेगा।इस आदेश का कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है।
समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि नियम-139 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन एवं नियत भत्तों का भुगतान समय पर हो सके। वित्त विभाग ने पत्र की कॉपी मुख्य सचिव, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।










