शिक्षा विभाग ट्रांसफर : हाईकोर्ट पहुंचा नियम विरुद्ध ट्रांसफर विवाद, एक लिपिक का तबादला रुका; दो मामलों में फिर होगी बैठक
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद गढ़वा के लिपिक प्रदीप कुमार सिंह का ट्रांसफर स्थगित कर दिया गया है। नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के मामले में भी फिर होगी स्थापना समिति की बैठक।

School Education News। शिक्षा विभाग में लिपिक के तबादले के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती के बाद गढ़वा के लिपिक प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण पर रोक लग गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विभागीय समीक्षा के बाद माना कि उनके स्थानांतरण में 12 जून 2026 को जारी निदेशालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद प्रदीप कुमार सिंह का स्थानांतरण स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। विभाग ने पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को स्थापना समिति की बैठक दोबारा बुलाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में प्रदीप कुमार सिंह के साथ-साथ नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर भी नियमों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा।
हाईकोर्ट पहुंचा था स्थानांतरण का मामला
प्रदीप कुमार सिंह ने पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका W.P.(S) No. 6000/2026 के माध्यम से आरोप लगाया था कि स्थानांतरण प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्धारित अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रतिनिधित्व के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को परेशान नहीं किया जाए।इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पूरे मामले की समीक्षा की।
विभागीय जांच में सामने आई नियमों के पालन की कमी
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल की ओर से 29 जुलाई 2026 को जारी आदेश ज्ञापांक-198 में प्रदीप कुमार सिंह सहित संबंधित लिपिकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में निदेशालय द्वारा 12 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ।इसी आधार पर निदेशालय ने प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित करने का फैसला लिया।यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद की ओर से जारी किया गया है।
नीरज और शितलेश का ट्रांसफर भी सवालों के घेरे में
समीक्षा के दौरान विभाग की नजर नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण पर भी गई। निदेशालय के अनुसार दोनों लिपिक लंबे समय से पलामू जिले के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं।इसके बावजूद 29 जुलाई 2026 के आदेश के तहत दोनों का स्थानांतरण पलामू जिले के भीतर ही दूसरे कार्यालयों में किया गया।
विभागीय समीक्षा में इसे 12 जून 2026 को जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया।यही वजह है कि इन दोनों के मामलों में भी अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
स्थापना समिति को फिर लेना होगा फैसला
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल को स्थापना समिति की बैठक पुनः आयोजित करने को कहा है।बैठक में नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर 12 जून 2026 के दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी पहले जारी स्थानांतरण आदेश के बाद अब विभागीय स्तर पर मामलों की दोबारा समीक्षा होगी।
दूसरे कर्मचारियों के मामले भी खंगाले जाएंगे
निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला केवल इन तीन लिपिकों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि ऐसे अन्य स्थानांतरण या पदस्थापन के मामले सामने आते हैं, जो 12 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के दायरे में आते हैं, तो स्थापना समिति की बैठक में उन पर भी विचार किया जाएगा।इसके बाद नियमों के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।












