JSSC-JPSC परीक्षा विवाद: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी निगाहें, पढिये क्या है अपडेट

नई दिल्ली/रांची: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल W.P.(C) No. 1047/2026 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। यह याचिका Harisharan Devgan बनाम Union of India & Others के नाम से दाखिल की गई है।
याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने राज्य स्तर पर चल रही जांच को CBI को सौंपने की मांग उठाई है। अब सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की होने वाली सुनवाई पर टिक गई है।
परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग
याचिका में परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है। इनमें मूल OMR शीट, अभ्यर्थियों की कार्बन कॉपी, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, उपस्थिति रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक डेटा, CCTV फुटेज, परीक्षा केंद्र से जुड़े रिकॉर्ड, स्कैनिंग व मूल्यांकन डेटा और सर्वर लॉग शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि केवल परीक्षा रद्द करने से कथित अनियमितताओं के पीछे की पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। हालांकि, ये सभी आरोप और दावे अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं और इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।

28 सितंबर की सुनवाई पर नजर
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और JPSC को नोटिस जारी किया था। अब 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई में CBI जांच की मांग और परीक्षा से जुड़े विवाद पर आगे की न्यायिक कार्रवाई को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।












