झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दारोगा से इंस्पेक्टर प्रमोशन पर लगाई रोक, सीनियरिटी विवाद पर अगली सुनवाई अब जुलाई में….
Jharkhand High Court's big decision: Stopped promotion from sub-inspector to inspector, next hearing on seniority dispute in July.

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड पुलिस में दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने सीनियरिटी विवाद से जुड़े मामले में यह अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 तय करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब-इंस्पेक्टर (SI) से पुलिस निरीक्षक (Inspector) पद पर होने वाली प्रमोशन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत का यह आदेश सीनियरिटी सूची को लेकर उठे विवाद के बाद आया है। आज इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता उत्तम तिवारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2017 में दारोगा भर्ती के लिए दो अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए थे। पहला विज्ञापन संख्या 05/17 था, जिसके तहत सीधे नियुक्ति के माध्यम से दारोगाओं की भर्ती की गई थी। वहीं दूसरा विज्ञापन संख्या 09/17 था, जिसके जरिए लिमिटेड बैच के तहत दारोगाओं की नियुक्ति हुई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि विभाग ने सीनियरिटी तय करते समय सीधे नियुक्त दारोगाओं के साथ भेदभाव किया। अधिवक्ता मनोज टंडन ने कहा कि विज्ञापन संख्या 05/17 पहले जारी हुआ था, इसके बावजूद विभाग ने बाद में आए लिमिटेड बैच के दारोगाओं को सीनियरिटी सूची में आगे स्थान दे दिया।
इससे सीधे नियुक्त दारोगाओं के प्रमोशन और सेवा लाभ प्रभावित हो रहे हैं।इसी विवाद को लेकर उत्तम तिवारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि सीनियरिटी सूची पर अंतिम निर्णय होने तक दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए फिलहाल प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अब अगली सुनवाई में सरकार और पुलिस विभाग की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।इस आदेश के बाद झारखंड पुलिस विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। बड़ी संख्या में ऐसे दारोगा, जो इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा।









