Breaking: JPSC चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के हेमंत सरकार के आदेश पर लगाई रोक

रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच JPSC के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट में सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने मामले में राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है। अदालत की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को वापस काम पर लेने का आदेश भी दिया गया है।
सरकार ने हाल में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई की थी। इस फैसले से बड़ी संख्या में पहले से चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी प्रभावित हुई थी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद JPSC के चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है। अब पूरे मामले में राज्य सरकार और JPSC के जवाब के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।अदालत ने सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।











