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झारखंड शिक्षक ब्रेकिंग : TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली शिक्षकों को बड़ी राहत, TET पास करने की डेडलाइन बढ़ाई गयी, जानिये अब कब तक मिलेगी राहत…

Jharkhand Teacher Breaking: Teachers get big relief from Supreme Court regarding TET, deadline for passing TET has been extended, know when will they get relief now...

रांची/नयी दिल्ली/29.5.26: TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। ये आदेश उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की तरह है, जो TET पास करने की अनिवार्यता की डेडलाइन को लेकर परेशान थे। टीईटी पास करने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ा दी है।

अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी क्वालिफाई करना होगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 तय थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के लाखों शिक्षकों पर पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक बिना TET पास किए वर्षों से पढ़ा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

टीईटी को लेकर शिक्षकों की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी की शर्त से बाहर रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक केवल अपनी नौकरी बचाने के बारे में न सोचें, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर भी ध्यान दें।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिनमें 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को फिर से खारिज कर दिया और साफ कहा कि सभी कार्यरत शिक्षकों को तय समय सीमा के भीतर TET पास करना होगा।

5 साल से ज्यादा नौकरी बची है तो TET जरूरी

कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें TET पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे तय समय तक परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।हालांकि, जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से कम समय बचा है, उन्हें कुछ राहत दी गई है। ऐसे शिक्षकों को नौकरी जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन प्रमोशन के लिए TET पास करना जरूरी रहेगा।

शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी है TET

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपने आदेश में TET को शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए अनिवार्य बताया था। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी है। TET का पूरा नाम Teacher Eligibility Test (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो देशभर के सरकारी, सहायता प्राप्त (Aided) और निजी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करना शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी पात्रता माना जाता है। भारत में CTET और अलग-अलग राज्यों के TET एग्जाम आयोजित किए जाते हैं।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं।
  • ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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