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झारखंड: Reel के चक्कर में युवती खायेगी जेल की हवा, ट्रेन के इंजन पर चढ़कर बनाया था VIDEO, वायरल वीडियो पर एक्शन…

पलामू। Reel के चक्कर में युवती को जेल की हवा खानी पड़ेगी। रेलवे ने युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ युवाओं को लगातार जोखिम भरे कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के पलामू जिले से सामने आया है, जहां मालगाड़ी के इंजन में घुसकर रील बनाने वाली एक युवती उर्मिला के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कानूनी कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व मध्य रेल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन पर एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर वीडियो बनाया गया था। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया। मामला सामने आते ही रेलवे सुरक्षा बल ने इसकी जांच शुरू कर दी।

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वायरल हुए वीडियो की जांच के दौरान खुफिया तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई। वीडियो की जांच में यह भी पता चला कि वह अपने जीजा अजय प्रजापति के यहां काजरात नावाडीह आई हुई थी। इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी के इंजन के भीतर वीडियो शूट किया था।

इस संबंध में आरपीएफ द्वारा समन जारी किए जाने के बाद युवती नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची, जहां महिला गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान वायरल वीडियो दिखाए जाने पर युवती ने वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात स्वीकार कर ली।

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इसके बाद आरपीएफ ने रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश और अनुशासनहीन गतिविधियों के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मामला दर्ज किया। युवती के अनुरोध पर उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है तथा रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रभारी आर.के. कच्छवाहा ने कहा कि रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म या इंजन में घुसकर रील बनाना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। ऐसे मामलों में जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।

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रेलवे प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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