हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से लगा झटका, जमीन घोटाला मामले में डिस्चार्ज याचिका हुई खारिज, CM ने खुद को आरोपमुक्त….
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रांची: हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन को कथित 8.86 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से कानूनी झटका लगा है। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।
इससे पहले आज यानि सोमवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मामले को लेकर फैसला सुनाया गया। विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोपमुक्त किए जाने की मांग की थी।
8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला
दरअसल यह मामला रांची के बड़गाईं क्षेत्र स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में कथित जमीन हेराफेरी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को विशेष अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें मामले से मुक्त किया जाए।
दोनों पक्षों की बहस के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला
हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी और हेमंत सोरेन की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गई थीं। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।सोमवार को सुनाए गए आदेश में अदालत ने डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल प्रक्रिया के तहत होने की संभावना बढ़ गई है।
राजनीतिक और कानूनी हलकों में बढ़ी चर्चा
अदालत के इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।फिलहाल अदालत के आदेश के बाद अब सभी की नजरें इस बहुचर्चित मामले की आगामी कानूनी कार्यवाही और ट्रायल पर टिकी हुई हैं।








