झारखंड शिक्षक न्यूज : सहायक आचार्यों को अब मिलने लगेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने हटाई वेतन भुगतान की बाधा, नया आदेश जारी, पढ़िये क्या मिला है निर्देश
झारखंड शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त सहायक आचार्यों के बकाया वेतन भुगतान में आ रही बाधा को दूर कर नया आदेश जारी किया है। अब 2025-26 के लंबित वेतन का भुगतान उपलब्ध बजट से किया जाएगा।

Jharkhand Teacher Payment। Jharkhand Assistant Teacher Salary। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए अच्छी खबर है। महीनों से बकाये वेतन के अब मिलने के आसार बढ़ गये हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बकाया वेतन भुगतान मं आ रही अड़चन को दूर करते हुए नया आदेश जारी किया है। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नियुक्त सहायक आचार्यों का लंबित वेतन उपलब्ध बजट से ही जारी किया जा सकेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को जारी आवंटन आदेश में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 2,252.29 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। हालांकि उस आदेश में यह शर्त रखी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 15 नवंबर 2000 से पहले के बकाया वेतन का भुगतान प्राथमिक शिक्षा निदेशक के विशेष आदेश के बाद ही किया जाएगा। इसी कारण कई जिलों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों का वेतन अटक गया था।
विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया फैसला
इस मामले में सहायक अचार्यों की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। लिहाजा, विभागीय सचिव ने इस मामले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी कर पहले की शर्त को नवनियुक्त सहायक आचार्यों के मामले में लागू नहीं रहने का निर्णय लिया।
अब उपलब्ध राशि से होगा भुगतान
नए आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियुक्त सभी सहायक आचार्यों के बकाया वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान अब विभाग को उपलब्ध आवंटित राशि से किया जाएगा। इससे लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल नवनियुक्त सहायक आचार्यों के बकाया वेतन भुगतान के लिए ही लागू होगी।
DDO को भी दिए गए निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को निर्देश दिया है कि वे वेतन भुगतान करते समय विभाग द्वारा पहले से जारी सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।








