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झारखंड: बंद रहेंगी चिकन-मटन और शराब की दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश, पढ़िये आदेश में क्या लिखा है…

15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानें बंद रहेंगी। शराब की दुकानों पर भी रहेगा प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश।

रांची। शराब व चिकन-मटन की दुकानें बंद रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। रांची से इस संदर्भ में आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, अब अलग-अलग जिलों से भी इस संदर्भ में आदेश जारी किया जा रहा है। जारी आदेश के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची समेत झारखंड के अलग-अलग जिलों में मांस, मछली, मुर्गा और शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इस संबंध में जिला प्रशासन और संबंधित स्थानीय निकायों की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक 15 अगस्त 2026 को निर्धारित क्षेत्रों में मांस-मछली की दुकानों के साथ स्लॉटर हाउस भी बंद रहेंगे।

15 अगस्त को बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें

रांची नगर निगम की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 15 अगस्त 2026 को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी बधशालाएं (स्लॉटर हाउस) और मांस, मछली व मुर्गे की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दिन इन खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री पर भी रोक रहेगी।

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नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों को स्वतंत्रता दिवस के दिन आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति मांस, मछली या मुर्गा बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे 15 अगस्त को अपनी दुकानें बंद रखें और आदेश का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानून और स्थानीय निकाय के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब की बिक्री पर भी रोक रहेगी। झारखंड में संबंधित जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्रों में 15 अगस्त को शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की बिक्री और दुकान संचालन प्रतिबंधित रहेगा।हालांकि शराब बंदी से जुड़े नियम और लागू क्षेत्र संबंधित जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए दुकानदारों को अपने जिले में जारी आधिकारिक आदेश का पालन करना होगा।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। मांस-मछली और शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला भी इसी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है।नोट: शराब और मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़े नियम जिले और स्थानीय प्रशासन के अलग-अलग आदेशों के अनुसार लागू हो सकते हैं।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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