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Jharkhand Assistant Acharya Result: BIT मेसरा ने सही बताया JSSC का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, 103 याचिकाओं पर अब 20 नवंबर को होगी सुनवाई

झारखंड सहायक आचार्य रिजल्ट: BIT मेसरा ने सही बताया JSSC का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, 20 नवंबर को सुनवाई

रांची: झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन विवाद में अब विशेषज्ञ संस्थान की रिपोर्ट सामने आ गई है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल अपनी जांच रिपोर्ट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सही बताया है। हालांकि, इस रिपोर्ट के बावजूद नियुक्ति परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। अब 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की जांच में क्या निकला?

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे विवाद के बाद हाईकोर्ट ने इसकी तकनीकी जांच कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने BIT मेसरा को यह पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी कि JSSC की ओर से अपनाया गया फॉर्मूला गणितीय और तकनीकी रूप से उचित है या नहीं।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान संस्थान ने शपथ पत्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आयोग की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सही ठहराया गया है।यह रिपोर्ट मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि अब अदालत के सामने विशेषज्ञ संस्थान का तकनीकी आकलन भी मौजूद है। हालांकि, रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर ही सभी याचिकाओं का निपटारा हो जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

अभ्यर्थियों ने परिणामों पर क्यों उठाए सवाल?

इस विवाद की शुरुआत परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्तियों से हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके वास्तविक अंक अधिक होने के बावजूद उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जबकि वे खुद चयन प्रक्रिया से बाहर रह गए।

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अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के कारण अंकों में हुए बदलाव और मेरिट लिस्ट पर पड़े उसके प्रभाव को चुनौती दी है। इसी मामले में हाईकोर्ट में 103 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।अब इस विवाद में एक तरफ अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए सवाल हैं, तो दूसरी तरफ BIT मेसरा की जांच रिपोर्ट है, जिसमें आयोग की प्रक्रिया को सही बताया गया है।

20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर आगे विचार किया जाएगा।फिलहाल, BIT मेसरा की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणामों को लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय आना बाकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए अगली सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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