JSSC CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! नियुक्ति रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने किया निरस्त, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ
JSSC CGL Update: झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला निरस्त

रांची: झारखंड के लाखों युवाओं और JSSC CGL परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) को रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही भर्ती विज्ञापन रद्द करने के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया गया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद JSSC CGL परीक्षा में सफलता हासिल की थी। अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
18 अगस्त को सरकार ने रद्द की थी परीक्षा
झारखंड सरकार ने 18 अगस्त 2026 को भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने JSSC CGL समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी संकट खड़ा हो गया था।
सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि कुछ लोगों की कथित गड़बड़ियों के कारण पूरी परीक्षा और सभी सफल अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता।
जांच जारी रहेगी, दोषियों पर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी। यानी जांच में जिन अभ्यर्थियों या अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा।
8 अक्टूबर को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 नवंबर को अदालत ने सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया है।











