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झारखंड में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी: 2004 से पहले भर्ती शिक्षकों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन, शिक्षा विभाग का आदेश, 1 हफ्ते की मोहलत

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रांची। झारखंड के सहायक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 से पहले पूरी हो चुकी थी, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति इस तिथि के बाद हुई हो। इधर, इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों (DSE) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 11 जून को पत्र जारी कर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है।

OPS लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देश

शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 9 जुलाई 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे सरकारी शिक्षक, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन नियुक्ति बाद में हुई, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है।हालांकि, संबंधित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का औपचारिक आदेश जारी नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिलने में कठिनाई हो रही थी।

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जिला शिक्षा स्थापना समिति होगी सक्षम प्राधिकार

इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्राधिकार है।ऐसे में जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग के संबंधित संकल्पों से आच्छादित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

कई जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की सूची

झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने निदेशालय को जानकारी दी है कि रांची, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, गिरिडीह, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला सहित कई जिलों से पात्र शिक्षकों की सूची अब तक पेंशन एवं लेखा निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।निदेशक ने इसे गंभीर मामला बताते हुए नाराजगी जताई है।

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एक सप्ताह में सूची भेजने का निर्देश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर वित्त विभाग के विभिन्न संकल्पों के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करते हुए उनकी सूची पेंशन एवं लेखा निदेशालय को भेजी जाए।साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।इस फैसले से राज्य के उन हजारों सहायक शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी चयन प्रक्रिया पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान पूरी हो गई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में होने के कारण वे अब तक नई पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में थे।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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